बिहार राशन कार्ड रिजेक्ट होने पर क्या करें, आवेदन रिजेक्ट क्यों होता है? राशन कार्ड रिजेक्ट होने पर क्या करें, कैसे बनाएं? जानिए सही कारण और समाधान। राशन कार्ड रिजेक्ट होने पर शिकायत कहाँ और कैसे करें – पूरी जानकारी 2026।
संक्षेप में
Bihar Ration Card Reject Hone Par Kya Kare? जानिए 2026 का नया नियम, आवेदन रिजेक्ट होने की वजह, सुधार की प्रक्रिया, अपील करने का तरीका और राशन कार्ड मंजूर कराने का आसान समाधान
समस्या-बिहार राशन कार्ड रिजेक्ट होने पर क्या करें
बिहार में कई लोगों की शिकायत रहती है कि बिहार राशन कार्ड रिजेक्ट होने पर क्या करें, नया राशन कार्ड आवेदन करने के बाद भी उनका आवेदन बार-बार रिजेक्ट हो जाता है। स्टेटस पेंडिंग दिखता है, सत्यापन में देरी होती है या जाँच अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट लगा दी जाती है। कई मामलों में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी वजह से आम नागरिक परेशान होकर बार-बार आवेदन करते हैं, सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं और कई बार दलालों को पैसे भी दे देते हैं, फिर भी राशन कार्ड नहीं बनता। जबकि सही कारण और सही प्रक्रिया की जानकारी होने पर बिना घूस दिए भी राशन कार्ड बनवाया जा सकता है।
बिहार राशन कार्ड रिजेक्ट होने के 11 मुख्य कारण
बिहार सरकार के नियमानुसार राशन कार्ड की पात्रता एवं मापदंड के आधार पर राशन कार्ड बनाया या रिजेक्ट किया जाता है। यदि नीचे दिए गए प्रश्नों में आपका उत्तर “नहीं” में है, तो पात्रता होने और सही प्रक्रिया अपनाने पर राशन कार्ड बन सकता है, बिना किसी को घूस दिए एवं बिना सरकारी विभाग के चक्कर लगाए।
क्या आपके परिवार के पास मोटर चालित तिपहिया / चार पहिया वाहन है?
क्या मशीन चालित तीन / चार पहिया कृषि उपकरण है
क्या परिवार के पास पंजीकृत गैर-कृषि व्यवसाय है?
क्या परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय ₹10,000 से अधिक है?
क्या परिवार आयकर देता है?
क्या व्यवसायिक कर का भुगतान किया जाता है?
क्या आपके घर में पक्की दीवार और छत के साथ 3 या अधिक कमरे हैं?
क्या 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है?
क्या 5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि (एक से अधिक फसल) है?
क्या 7.5 एकड़ या उससे अधिक भूमि सिंचाई उपकरण के साथ है?
क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है?
यदि इन मापदंडों में आप अपात्र श्रेणी में आते हैं, तो राशन कार्ड आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
राशन कार्ड आवेदन रिजेक्ट होने के कारण
- बिहार में कुछ मामलों में सत्यापन प्रक्रिया में लापरवाही, गलत रिपोर्ट या प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण भी पात्र आवेदकों का आवेदन अस्वीकृत हो जाता है।
- दूसरा कारण राशन कार्ड की पात्रता नहीं होना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय तकनीकी गलती की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि यदि नाम या अन्य जानकारी गलत दर्ज की जाती है, तो आवेदन फाइनल सबमिट नहीं हो पाता। गलती स्क्रीन पर लाल रंग में प्रदर्शित हो जाती है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि आवेदन केवल गलत एंट्री के कारण ही रिजेक्ट हो जाता है।
समाधान क्या है – Bihar Ration Card Reject Hone Par Kya Kare?
- यदि आप पात्र हैं और फिर भी आवेदन रिजेक्ट हो गया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। नियमानुसार आपका राशन कार्ड बनने की संभावना रहती है, वह भी बिना घूस दिए और बिना सरकारी विभाग के चक्कर लगाए। आपको केवल सही प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, आधिकारिक पोर्टल, फोन या ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बिना शिकायत के आपके आवेदन की जाँच नहीं होगी, और जब तक जाँच नहीं होगी, तब तक बार-बार आवेदन करने पर भी आवेदन रिजेक्ट होता रहेगा।
जरूरी दस्तावेज
राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन रसीद
मोबाइल नंबर (साधारण या स्मार्टफोन)
बिहार राशन कार्ड रिजेक्ट होने पर क्या करें? कहाँ शिकायत करें?
- यदि आपका राशन कार्ड आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत शिकायत दर्ज करा सकते है.
शिकायत के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन या संबंधित दस्तावेज की कॉपी (PDF)
पहचान के लिए मोबाइल नंबर
राशन कार्ड आवेदन रिजेक्ट होने पर शिकायत कैसे करें | Ration Card Reject Hone Par Complaint Kaise Karen
- आपको शिकायत करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं
शिकायत दो तरीकों से की जा सकती है:
ऑनलाइन
ऑफलाइन
(A) ऑनलाइन शिकायत
- 1800 3456 787 (टोल फ्री नंबर) पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने के बाद आपको SMS के माध्यम से शिकायत संख्या प्राप्त होगी।
2. ऑनलाइन पोर्टल से
- आप बिहार लोक शिकायत निवारण के आधिकारिक पोर्टल पर स्वयं शिकायत दर्ज कर सकते हैं- लिंक
3. ईमेल के माध्यम से
- आप अपनी समस्या लिखकर इस ईमेल पर भेज सकते हैं:
- lok-shikayat@bihar.gov.in
ऑफलाइन शिकायत
यदि आप ऑनलाइन शिकायत नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन भी शिकायत कर सकते हैं।
अपने अनुमंडल स्थित लोक शिकायत निवारण कार्यालय जाएँ।
सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखें।
शिकायत काउंटर पर जमा करें।
आपको पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) दी जाएगी।
शिकायत की स्टेटस कैसे चेक करें
शिकायत का स्टेटस चेक करें- लिंक
राशन कार्ड आवेदन रिजेक्ट होने पर शिकायत पत्र में क्या लिखें?
शिकायत पत्र में निम्नलिखित जानकारी अवश्य लिखें
- आवेदक का नाम
- पिता / पति का नाम
- पूरा पता
- मोबाइल नंबर
- आवेदन की तिथि
- आवेदन संख्या
- समस्या का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण
- संबंधित दस्तावेजों की कॉपी (PDF में)
शिकायत करने के बाद क्या करें?
SMS द्वारा प्राप्त शिकायत संख्या सुरक्षित रखें।
इसी संख्या से आप शिकायत की स्थिति (Status) देख सकते हैं।
यदि सुनवाई की तिथि तय की जाती है तो आप उपस्थित हो सकते हैं।
शिकायत करने के बाद क्या होगा?
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी संबंधित विभाग को
नोटिस जारी करेंगे।
संबंधित अधिकारी से लिखित जवाब मांगा जाएगा।
मामले की जांच की जाएगी।
जांच रिपोर्ट के आधार पर अंतिम आदेश जारी किया जाएगा।
यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो योजना का लाभ देने का आदेश दिया जायगा।
क्या सरकारी कार्यालय जाना पड़ेगा?
- सामान्यतः नहीं, सरकारी कार्यलय जाना अनिवार्य नहीं है
- लेकिन यदि सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाती है, तो आपको उपस्थित होने के लिए फोन आ सकता है।
शिकायत के समाधान में कितना समय लगता है?
- नियम के अनुसार शिकायत का निपटारा 60 दिनों के भीतर किया जाना होता है।
- व्यावहारिक रूप से यह समय 60–90 दिन तक हो सकता है।
क्या शिकायत करने में कोई शुल्क लगता है?
- नहीं। शिकायत दर्ज करना पूर्णतः निःशुल्क है।
क्या वकील की आवश्यकता होती है?
- नहीं। यह एक सरल प्रशासनिक प्रक्रिया है।
- आप स्वयं अपना पक्ष रख सकते हैं।
यदि आदेश के बाद भी समस्या का समाधान न हो तो क्या करें?
- ऐसी स्थिति में आप प्रथम अपील (First Appeal) एव द्वितीय अपील (Second Alppeal) दर्ज कर सकते हैं।
क्या शिकायत वापस ली जा सकती है?
- हाँ, यदि आपका काम हो गया और आप शिकायत वापस लेना चाहते है तब ले सकते है
क्या गलत शिकायत करने पर कार्रवाई हो सकती है?
- नहीं, शिकायत करने के बाद शिकायतकर्ता पर कोई करवाई नहीं होती, फिर भी गलत शिकायत करने से बचें.
क्या शिकायत करने से सरकारी कर्मचारी परेशान कर सकते हैं?
- नहीं। नियमानुसार शिकायतकर्ता को परेशान नहीं किया जाता क्योंकि आप अपने अधिकार के तहत शिकायत कर रहे होते हैं एव अपना हक़ लेने के लिए शिकायत किये है।
सारांश
| राशन कार्ड नहीं बनने पर क्या करें? | शिकायत करें |
| कहाँ शिकायत करें | लिंक |
| राशन कार्ड नहीं बनने पर कैसे शिकायत करें? | स्टेप बाई स्टेप जानकारी |
| क्या घर बैठे शिकायत कर सकते हैं? | 1800 3456 284 |
| ईमेल से शिकायत करें | info-Lokshikayat-bih@gov.in |
| शिकायत करने के बाद कितना कितना दिन लगेगा | नियमानुसार 60 – 90 दिन |
| शिकायत की स्टेटस कैसे चेक करें | लिंक |
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- सवाल-Bihar Ration Card Reject Hone Par Kya Kare? Solution 2026 | what to do if ration card is rejected
जवाब-यदि आप राशन कार्ड की पात्रता रखते हैं फिर भी आपका राशन कार्ड आवेदन स्टेटस SDM rejected दिखा रहा हैं इसका मतलब आपका राशन कार्ड आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया हैं, अब आपको शिकायत करने की जरुरत हैं
- राशन कार्ड क्यों रिजेक्ट हो जाता है | why my ration card rejected
जवाब-राशन कार्ड आवेदन रिजेक्ट होने के कारण हैं आवेदक राशन कार्ड के लायक नहीं होना हो सकता हैं या सरकारी लापरवाही हो सकता हैं.
- सवाल-राशन कार्ड रिजेक्ट होने के बाद दोबारा आवेदन कैसे करें | bihar me online rashan card kaise banaye
जवाब-दोबारा आवेदन करने से पहले खुद को राशन कार्ड की पात्रता की जाँच करें यदि राशन कार्ड की पात्रता रखते हैं तो दुबारा आवेदन करें, आवेदन रिजेक्ट होता हैं तो शिकायत करें, राशन कार्ड की पात्रता नहीं होने की स्थित मे आवेदन ना करें आपका आवेदन दोबारा रिजेक्ट हो सकता हैं.
- सवाल-राशन कार्ड रिजेक्ट शिकायत कहाँ करें | bihar ration card rejected
जवाब-यदि आप राशन कार्ड की पात्रता रखते हैं एव आपका राशन कार्ड आवेदन रिजेक्ट हो जाता हैं तो आपको बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत शिकायत करने की आवश्यकता हैं.
- सवाल-राशन कार्ड रिजेक्ट होने पर शिकायत कैसे करें
जवाब– राशन कार्ड रिजेक्ट होने पर शिकायत ऑनलाइन या ऑफलाइन घर बैठे कर सकते हैं.