राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा, आवेदन बार-बार रिजेक्ट हो रहा, इस लेख मे आप जानेंगे राशन कार्ड मे नाम क्यों नहीं जुड़ रहा, क्या कारण है, कैसे नाम जुड़ेगा, कहा और कैसे शिकायत करना है, कितना दिन मे नाम जुड़ेगा।
Rashan card me naam add nahi ho rha kya kre? | Turant kare ye asan kam | Bihar 2026 जानिए राशन कार्ड में नाम Add नहीं होने के मुख्य कारण, सही दस्तावेज, आवेदन रिजेक्ट होने का समाधान और शिकायत प्रक्रिया 2026।
सलाह
यदि आप शादीशुदा पुरुष हैं और आप अपने परिवार (पत्नी एवं बच्चे) का नाम अपनी माँ के राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि नाम न जोड़वाएँ। क्योंकि आपके परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने के बाद केवल 5 किलो अनाज मिलेगा और आप कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे, जैसे – प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर आदि।
सरकारी योजना का लाभ एक गरीब परिवार को दिया जाता है। एक परिवार का मतलब है – पति, पत्नी और बच्चे।
यदि आपने अपने परिवार का नाम राशन कार्ड में जोड़वा लिया है, तो कभी न कभी पारिवारिक झगड़े के कारण आपको उस राशन कार्ड से नाम कटवाकर अपने परिवार के नाम से अलग राशन कार्ड बनवाना पड़ सकता है।
समस्या-राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा, आवेदन बार-बार रिजेक्ट हो रहा
Rashan Card Me Naam Add Nahi Ho Raha Hai Kya Karen — यह समस्या आज कई लोगों को हो रही है। आवेदन देने के बाद भी नाम Add नहीं हो रहा है। 2026 में बिहार में राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ने की समस्या से अधिक लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कई बार RTPS ऑनलाइन एवं RTPS से ऑफलाइन आवेदन करने के बाद भी राशन कार्ड में नाम Add नहीं हो रहा है। जब भी स्टेटस चेक किया जाता है, तब राशन कार्ड में नाम जोड़ने का आवेदन “Rejected by SDM” लिखा होता है।
राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें, यह सवाल हर राशन कार्डधारी के मन में उठ रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि नाम जोड़ने का आवेदन रिजेक्ट क्यों हो रहा
राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ने के कारण
राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ने के मुख्य कारण हैं – प्रशासनिक लापरवाही, सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्य का सही से निर्वाह नहीं करना, लाभुक का राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखना, जनता में राशन कार्ड संबंधित नियम-कानून की जानकारी एवं अपने हक-अधिकार के प्रति जागरूकता का अभाव।
समाधान
बिहार के राशन कार्डधारी राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, घूस देने के बाद भी राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा।
ऐसे में सवाल उठता है कि अब क्या करें जिससे राशन कार्ड में नाम जोड़ा जा सके और राशन कार्डधारियों की समस्या का समाधान हो सके।
यदि आपका राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा है और आप परेशान हैं, तो आपको बिहार सरकार के नियमानुसार शिकायत करने की जरूरत है। बिना शिकायत के आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा।
Rashan Card Me Naam Add Nahi Ho Raha Hai Kya Karen शिकायत कहाँ करें
यदि आप बिहार राज्य के राशन कार्डधारी हैं और पात्रता होने के बाद भी आपका राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि शिकायत करने की जरूरत है।
आप बिहार सरकार के नियमानुसार बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत घर बैठे शिकायत कर सकते हैं
शिकायत के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन या संबंधित दस्तावेज की कॉपी (PDF)
- पहचान के लिए मोबाइल नंबर
राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ने पर शिकायत कैसे करें?
- आपको शिकायत करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ने पर शिकायत दो तरीकों से की जा सकती है
- ऑनलाइन
- ऑफलाइन
ऑनलाइन शिकायत
टोल फ्री नंबर के माध्यम से
- 1800 3456 787 पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने के बाद आपको SMS के माध्यम से शिकायत संख्या प्राप्त होगी।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से
- आप बिहार लोक शिकायत निवारण के आधिकारिक पोर्टल पर स्वयं शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
ईमेल के माध्यम से
- आप अपनी समस्या लिखकर इस ईमेल पर भेज सकते हैं:
- lok-shikayat@bihar.gov.in
ऑफलाइन शिकायत
- आप ऑनलाइन शिकायत नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन भी शिकायत कर सकते हैं।
- अपने अनुमंडल स्थित लोक शिकायत निवारण कार्यालय जाएँ।
- सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखें।
- शिकायत काउंटर पर जमा करें।
- आपको पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) दी जाएगी।
- इस रसीद पर शिकायत संख्या लिखी होगी, जिससे आप स्टेटस देख सकते हैं।
शिकायत की स्टेटस कैसे चेक करें
- शिकायत की स्टेटस चेक करने के लिए लोक शिकायत निवारण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत संख्या से स्टेटस देख सकते हैं।
शिकायत पत्र में क्या लिखें?
शिकायत पत्र में निम्नलिखित जानकारी अवश्य लिखें:
- आवेदक का नाम
- पिता / पति का नाम
- पूरा पता
- मोबाइल नंबर
- आवेदन की तिथि
- आवेदन संख्या
- समस्या का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण
- संबंधित दस्तावेजों की कॉपी (PDF में)
शिकायत करने के बाद क्या करें?
- SMS द्वारा प्राप्त शिकायत संख्या सुरक्षित रखें।
- इसी संख्या से आप शिकायत की स्थिति (Status) देख सकते हैं।
- यदि सुनवाई की तिथि तय की जाती है, तो आप उपस्थित हो सकते हैं।
शिकायत के बाद क्या होगा?
- लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी संबंधित विभाग को नोटिस जारी करेंगे।
- संबंधित अधिकारी से लिखित जवाब मांगा जाएगा।
- मामले की जांच की जाएगी।
- जांच रिपोर्ट के आधार पर अंतिम आदेश जारी किया जाएगा।
- यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो योजना का लाभ देने का आदेश दिया जाएगा।
क्या सरकारी कार्यालय जाना पड़ेगा?
- सामान्यतः सरकारी कार्यालय जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाती है, तो आपको उपस्थित होने के लिए फोन आ सकता है।
शिकायत के समाधान में कितना समय लगता है?
- नियम के अनुसार शिकायत का निपटारा 60 दिनों के भीतर किया जाना होता है।
- व्यावहारिक रूप से यह समय 60–90 दिन तक हो सकता है।
क्या शिकायत करने में कोई शुल्क लगता है?
- नहीं। शिकायत दर्ज करना पूर्णतः निःशुल्क है।
क्या वकील की आवश्यकता होती है?
- नहीं। यह एक सरल प्रशासनिक प्रक्रिया है।
- आप स्वयं अपना पक्ष रख सकते हैं।
यदि आदेश के बाद भी समस्या का समाधान न हो तो क्या करें?
- ऐसी स्थिति में आप प्रथम अपील (First Appeal) दर्ज कर सकते हैं।
क्या शिकायत वापस ली जा सकती है?
- हाँ। यदि आपकी समस्या का समाधान हो जाता है या आप शिकायत वापस लेना चाहते हैं, तो लिखित आवेदन देकर शिकायत वापस ले सकते हैं।
क्या गलत शिकायत करने पर कार्रवाई हो सकती है?
- नहीं, शिकायत करने के बाद शिकायतकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर भी गलत शिकायत करने से बचें।
क्या शिकायत करने से सरकारी कर्मचारी परेशान कर सकते हैं?
- नहीं। नियमानुसार शिकायतकर्ता को परेशान नहीं किया जाता, क्योंकि आप अपने अधिकार के तहत शिकायत कर रहे होते हैं और अपना हक लेने के लिए शिकायत करते हैं।
सारांश
| राशन कार्ड नहीं बनने पर क्या करें? | शिकायत करें |
| कहाँ शिकायत करें | लिंक |
| राशन कार्ड नहीं बनने पर कैसे शिकायत करें? | स्टेप बाई स्टेप जानकारी |
| क्या घर बैठे शिकायत कर सकते हैं? | 1800 3456 284 |
| ईमेल से शिकायत करें | info-Lokshikayat-bih@gov.in |
| शिकायत करने के बाद कितना कितना दिन लगेगा | नियमानुसार 60 – 90 दिन |
| शिकायत की स्टेटस कैसे चेक करें | लिंक |
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सवाल-जवाब
सवाल-राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा, क्या करें? | Rashan Card Me Naam Add Nahi Ho Raha Hai Kya Karen?
- जवाब-राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ने पर आप बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
सवाल-राशन कार्ड मे नाम कैसे जोड़े | rashan card me naam kaise jode
- जवाब-राशन कार्ड मे नाम जोड़ने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
सवाल-राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए कौन सी साइट है? | Rashan card me naam jodne ke liye kaun si side hai
- जवाब-राशन कार्ड मे नाम जोड़ने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।राशन कार्ड मे नाम जोड़ने के लिए epds.bihar.gov.in वेबसाइट है।
सवाल-राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए कितने पैसे लगते हैं? | Rashan card me naam jodne me kitane paise lagte hai
- जवाब-राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए पैसा नहीं लगता है, यह पूर्णतः निशुल्क है। चुकी आपको ऑनलाइन आवेदन करने नहीं आता एव इसमें लगने वाले कागजात आप स्वम से नहीं बना सकते इसलिए राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने वाला अपनी मजदूरी लेता है न की राशन कार्ड मे नाम जोड़ने के लिए कोई पैसा।
सवाल-राशन कार्ड में नाम जोड़ने में कितना समय लगता है? | rashan card me naam jodane me kitna samay lagta hai
- जवाब-बिहार सरकार के लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2011 (RTPS) के तहत 60 दिनों के भीतर राशन कार्ड में नाम जुड़ जाना चाहिए।
सवाल-क्या बिना रिश्वत दिए राशन कार्ड में नाम जुड़ सकता है?
- जवाब-जी हाँ, यदि आप राशन कार्ड की पात्रता रखते हैं एवं इस लेख में बताए गए तरीके को अपनाते हैं, तो आपका राशन कार्ड में नाम जुड़ सकता है।
सवाल-घर बैठे राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें? | ghar baithe rashan card me naam kaise jode
- जवाब-आप ऑनलाइन की प्रक्रिया अपना कर घर बैठे राशन कार्ड मे नाम जोड़वा सकते है
सवाल-4. RTPS आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?
- जवाब-यदि आपका RTPS Application Reject हो जाए, तो आपको RTPS के नियमानुसार SDM के पास प्रथम अपील करनी चाहिए।
सवाल-SDM के पास प्रथम अपील कितने दिनों के भीतर करनी होती है?
- जवाब-राशन कार्ड से संबंधित मामले में RTPS Application जमा करने की तारीख से 30 दिन के अंदर SDM के पास प्रथम अपील की जा सकती है। पूरी जानकारी के लिए हमारा लेख पढ़ें।