यदि आप राशन कार्ड से नाम काटना चाहते हैं लेकिन नाम नहीं कट रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस लेख में जानेंगे कि 2026 में राशन कार्ड से नाम काटने का आसान तरीका क्या है, आवेदन लंबित या रिजेक्ट होने पर क्या करें, शिकायत कहाँ करें तथा नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है।
राशन कार्ड से नाम नहीं कट रहा, क्या करें?
यदि राशन कार्ड से नाम नहीं कट रहा है, तो निम्नलिखित परिस्थिति के अनुसार कार्रवाई करें—
| स्थिति | क्या करें? |
| आवेदन में गलती है | पुनः आवेदन करें |
| आवेदन में दस्तावेज़ों की कमी है | आवश्यक दस्तावेज़ लगाकर पुनः आवेदन करें |
| बिना कारण बताए आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है | शिकायत करें। |
| आवेदन लंबे समय से Pending है | शिकायत करें। |
| सरकारी कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा है | शिकायत करें। |
| बार-बार आवेदन करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है | RTI आवेदन करें। |
राशन कार्ड से नाम नहीं काटने पर शिकायत कहाँ करें?
यदि निर्धारित समय के बाद भी आपका नाम राशन कार्ड से नहीं हटाया जा रहा है, तो निम्न माध्यमों से शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
| कहाँ शिकायत करें | कब करें |
| टोल-फ्री हेल्पलाइन 1967 | समस्या होते ही सबसे पहले |
| IVRS 14457 | हेल्पलाइन से समाधान न मिलेne par |
| WhatsApp 9868200445 | शिकायत दर्ज करना |
| फोन (केवल बिहार) | 1800 345 6284 |
| ईमेल आईडी (केवल बिहार) | info-Lokshikayat-bih@gov.in |
| ऑफलाइन शिकायत | MO/BSO/DSO या संबंधित अधिकारी को लिखित आवेदन karen |
| SMART PDS पोर्टल पर शिकायत | शिकायत का ऑनलाइन निवारण कराना |
| राज्य सरकार के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर शिकायत | विभाग कार्रवाई न करे |
| RTI आवेदन | शिकायत लंबित हो या कार्रवाई की जानकारी न मिले |
| PG Portal (CPGRAMS) पर शिकायत | मामला केंद्र सरकार से संबंधित हो या उच्च स्तर पर ले जाना हो |
| टेली-लॉ (Tele-Law) | कानूनी सलाह की आवश्यकता हो |
| भूख हड़ताल (अंतिम लोकतांत्रिक विकल्प) | जब सभी वैधानिक उपाय विफल हो जाएँ |
राशन कार्ड से नाम नहीं काटने पर शिकायत पत्र में क्या लिखें?
सेवा में,
जिला पदाधिकारी (DM)
अनुमंडल पदाधिकारी (SDM)
(कार्यालय का पता)
विषय: राशन कार्ड संख्या .......... से नाम नहीं हटाए जाने के संबंध में शिकायत।
महोदय,
सविनय निवेदन है कि मैं.........., पिता/पति .........., निवासी......... का स्थायी निवासी हूँ। मेरा राशन कार्ड संख्या .......... है।
मैंने उक्त राशन कार्ड से .......... का नाम हटाने (काटने) हेतु दिनांक .......... को ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन किया था, जिसकी आवेदन संख्या ..........है। आवेदन किए हुए लगभग .......... दिन बीत जाने के बाद भी मेरे राशन कार्ड से उक्त नाम नहीं हटाया गया है।
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र राशन कार्ड से.......... का नाम हटाने की कृपा करें।
संलग्नक:
1. आवेदन की रसीद/आवेदन पत्र की छायाप्रति।
2. राशन कार्ड की छायाप्रति।
3. अन्य संबंधित दस्तावेज़ (यदि कोई हो)।
भवदीय,
हस्ताक्षर : ....................
नाम : ....................
पता : ....................
मोबाइल नंबर : ....................
दिनांक : ....................
नोट: विभिन्न राज्यों/जिलों में अधिकारियों के पदनाम अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए अपने क्षेत्र के अनुसार संबंधित अधिकारी का पदनाम बदलें
शिकायत के बाद राशन कार्ड से नाम कटने में कितना समय लगता है?
| शिकायत का माध्यम | कार्रवाई/उत्तर मिलने का समय |
| ऑफलाइन शिकायत | कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं |
| SMART PDS पोर्टल पर शिकायत | संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार |
| राज्य सरकार के शिकायत पोर्टल पर शिकायत | संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार |
| PG Portal पर शिकायत | सामान्यतः 21 दिनों के भीतर निस्तारण का प्रयास |
| RTI आवेदन | 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जाती है |
| भूख हड़ताल | कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं |
| टोल-फ्री हेल्पलाइन 1967 | कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं |
| IVRS 14457 | कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं |
| WhatsApp 9868200445 | कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं |
| फोन/ईमेल आईडी (केवल बिहार) | बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत अधिकतम 60 कार्य दिवस के भीतर। |
राशन कार्ड से नाम काटने के लिए आवेदन कहाँ करें?
- संबंधित कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन करें और रसीद अवश्य लें।
- अपने राज्य के SMART PDS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- मेरा राशन मोबाइल ऐप (जहाँ सुविधा उपलब्ध हो) के माध्यम से आवेदन करें।
FAQ
राशन कार्ड से नाम नहीं कट रहा तो क्या करें?
यदि आपने राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया है और फिर भी नाम नहीं कट रहा है, तो आपको संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
राशन कार्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया क्या है?
राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाता है। जांच पूरी होने के बाद राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाता है। यदि प्रक्रिया में देरी हो रही है तो शिकायत दर्ज की जा सकती है।
शादी के बाद राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं?
शादी के बाद आमतौर पर महिला का नाम पिता के राशन कार्ड से हटाकर पति के परिवार के राशन कार्ड में जोड़ा जाता है। इसके लिए राशन कार्ड से नाम हटाने काऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन देना पड़ता है
राशन कार्ड से नाम हटाने में कितना समय लगता है?
सामान्यतः आवेदन के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने में कुछ सप्ताह का समय लग सकता है। यदि लंबे समय तक नाम नहीं हटता है, तो संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
क्या बिना नाम कटे नया राशन कार्ड बन सकता है?
नहीं। सामान्यतः नया राशन कार्ड बनवाने से पहले पुराने राशन कार्ड से नाम हटाना आवश्यक होता है। जब तक नाम पुराने राशन कार्ड से नहीं हटेगा, तब तक नया राशन कार्ड बनने में समस्या आ सकती है।
राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए शिकायत कहाँ करें?
यदि राशन कार्ड से नाम नहीं हट रहा है, तो आप बिहार में लोक शिकायत निवारण के ऑनलाइन पोर्टल पर घर बैठे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत ऑनलाइन पोर्टल, टोल फ्री नंबर या ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से की जा सकती है।
राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं?
सामान्यतः आवेदन का आधार, जाति, आवासीय, आय, बैंक पासबुक, पारिवारिक एक साथ का फोटो
राशन कार्ड से नाम कटने के बाद नया राशन कार्ड कैसे बनता है?
पुराने राशन कार्ड से नाम हटने के बाद नए परिवार के नाम से नया राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर नया राशन कार्ड जारी किया जाता है।
अभी भी कोई सवाल या समस्या है?
यदि आपको राशन कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, सलाह या समस्या का समाधान चाहिए, तो समस्या समाधान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं
सामान्य सलाह एवं मार्गदर्शन – निःशुल्क
यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दस्तावेज़ तैयार करें या ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करें, तो यह एक सशुल्क सेवा है:
- शिकायत पत्र (Complaint Letter) तैयार करना – ₹100
- ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना – ₹100
- CSC के माध्यम से Tele-Law आवेदन/रजिस्ट्रेशन करना – ₹100
- RTI आवेदन तैयार करना – ₹100
- RTI ऑनलाइन आवेदन करने में सहायता – ₹100
महत्वपूर्ण: यदि आप स्वयं आवेदन या शिकायत करना चाहते हैं, तो हमारे पोर्टल पर उपलब्ध सभी आवश्यक जानकारी और प्रक्रिया निःशुल्क पढ़ सकते हैं। शुल्क केवल हमारी ड्राफ्टिंग और ऑनलाइन सहायता सेवा के लिए लिया जाता है।
