RTI (सूचना का अधिकार) क्या है, RTI आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, उत्तर मिलने की समय-सीमा, प्रथम एवं द्वितीय अपील, आवेदन का नमूना, राज्यवार RTI पोर्टल, विभागवार RTI गाइड और RTI से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त करें।
RTI क्या है?
भारत के आम नागरिक को सरकारी कार्यलय, फाइल, काम, रिपोर्ट की सुचना या जानकारी प्राप्त करने के लिए एक कानूनी अधिकार दिया गया है जिसे हम सुचना का अधिक (RTI) के नाम से जानते है।
RTI कब करनी चाहिए?
- निम्न परिस्थितियों में RTI करना उचित होता है—
- किसी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त करनी हो।
- आवेदन, शिकायत या फाइल की वर्तमान स्थिति जाननी हो।
- किसी सरकारी कार्य, योजना या खर्च का विवरण की जानकारी चाहिए।
- आदेश, नोटशीट, पत्राचार या दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रति चाहिए।
- किसी शिकायत पर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी लेनी हो।
- सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध किसी भी सूचना की आवश्यकता हो।
- ध्यान दें: RTI का उपयोग केवल सूचना प्राप्त करने के लिए करें, शिकायत दर्ज कराने या कार्रवाई करवाने के लिए नहीं।
RTI कब नहीं करनी चाहिए?
- निम्न स्थितियों में RTI नहीं करनी चाहिए
- शिकायत दर्ज कराने या कार्रवाई करवाने के लिए।
- किसी अधिकारी की राय, स्पष्टीकरण या कारण पूछने के लिए।
- भविष्य में होने वाली कार्रवाई की जानकारी मांगने के लिए।
- ऐसी सूचना मांगने के लिए जो सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।
- RTI अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के तहत प्रतिबंधित (गोपनीय) जानकारी के लिए।
- किसी निजी संस्था से सीधे जानकारी लेने के लिए (जब तक वह जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध न हो)।
RTI से कौन-सी जानकारी माँगी जा सकती है?
- RTI के तहत सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी मांगी जा सकती है, जैसे—
- आदेश, नोटशीट, पत्राचार एवं सरकारी दस्तावेज़।
- किसी आवेदन या शिकायत पर हुई कार्रवाई का विवरण।
- सरकारी योजनाओं, कार्यों और खर्च से संबंधित जानकारी।
- नियम, दिशा-निर्देश, सर्कुलर एवं अधिसूचनाएँ।
- अभिलेखों, रिपोर्टों और प्रमाणित प्रतियों की मांग।
- सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध अन्य कोई भी सूचना।
RTI में कौन-सी जानकारी नहीं माँगी जा सकती?
- RTI अधिनियम के तहत निम्न प्रकार की जानकारी नहीं मांगी जा सकती—
- राष्ट्रीय सुरक्षा या देश की संप्रभुता से संबंधित गोपनीय जानकारी।
- किसी व्यक्ति की निजी (Personal) जानकारी, जिससे उसकी निजता का उल्लंघन हो।
- व्यापारिक गोपनीय या वाणिज्यिक हितों से जुड़ी जानकारी।
- न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित जानकारी।
- ऐसी जानकारी जिससे किसी जांच या अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- ऐसी सूचना जो सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है या नई जानकारी तैयार करनी पड़े।
- ध्यान दें: RTI अधिनियम की धारा 8 एवं 9 में कुछ सूचनाओं को सार्वजनिक करने से छूट दी गई है।
RTI आवेदन कैसे करें?
- RTI आवेदन करने के लिए ये आसान चरण अपनाएं—
- संबंधित सरकारी विभाग के लोक सूचना अधिकारी (PIO) को आवेदन लिखें।
- मांगी गई जानकारी स्पष्ट और बिंदुवार लिखें।
- निर्धारित आवेदन शुल्क भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से जमा करें।
- आवेदन ऑनलाइन या डाक/स्वयं जाकर जमा करें।
- आवेदन की रसीद या पावती सुरक्षित रखें।
ऑनलाइन RTI कैसे करें?
- संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के RTI पोर्टल पर जाएं।
- “Submit RTI Request” या “RTI आवेदन करें” विकल्प चुनें।
- विभाग का चयन करें।
- मांगी गई जानकारी स्पष्ट रूप से लिखें।
- आवश्यक शुल्क ऑनलाइन जमा करें (यदि लागू हो)।
- आवेदन सबमिट करें और प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन RTI कैसे करें?
- सादे कागज पर RTI आवेदन लिखें।
- संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी (PIO) का नाम/कार्यालय लिखें।
- मांगी गई जानकारी स्पष्ट और बिंदुवार लिखें।
- निर्धारित आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) संलग्न करें।
- आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा करें या स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से भेजें।
- रसीद या डाक की पावती सुरक्षित रखें।
आवेदन शुल्क
- RTI आवेदन शुल्क
- केंद्र सरकार में RTI आवेदन शुल्क ₹10 है।
- अधिकांश राज्यों में भी आवेदन शुल्क ₹10 है, लेकिन कुछ
- राज्यों में शुल्क अलग हो सकता है।
- आवेदन शुल्क ऑनलाइन, पोस्टल ऑर्डर (IPO), डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या राज्य के नियमों के अनुसार अन्य माध्यमों से जमा किया जा सकता है।
जवाब मिलने की समय सीमा
- सामान्य मामलों में 30 दिनों के भीतर सूचना देना अनिवार्य है।
- यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी (APIO) के माध्यम से दिया गया है, तो अधिकतम 35 दिन लग सकते हैं।
- यदि मामला किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा हो, तो 48 घंटे के भीतर सूचना दी जानी चाहिए।
- यदि आवेदन किसी अन्य विभाग को स्थानांतरित किया जाता है, तो RTI अधिनियम के अनुसार समय-सीमा लागू होगी।
उत्तर न मिले तो क्या करें?
यदि निर्धारित समय सीमा में RTI का उत्तर नहीं मिलता या अधूरी/गलत जानकारी दी जाती है, तो आप प्रथम अपील (First Appeal) कर सकते हैं। यदि प्रथम अपील के बाद भी संतोषजनक निर्णय न मिले, तो द्वितीय अपील (Second Appeal) संबंधित सूचना आयोग में की जा सकती है।
ध्यान दें: प्रथम अपील सामान्यतः PIO के निर्णय या समय-सीमा समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर की जाती है
प्रथम अपील क्या है?
यदि RTI का उत्तर समय पर न मिले, अधूरी या गलत जानकारी मिले, या सूचना देने से मना कर दिया जाए, तो संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA) के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है।
ध्यान दें: प्रथम अपील सामान्यतः PIO के उत्तर प्राप्त होने या उत्तर की समय-सीमा समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर की जाती है।
द्वितीय अपील क्या है?
यदि प्रथम अपील के बाद भी संतोषजनक सूचना न मिले या कोई निर्णय न हो, तो संबंधित केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की जा सकती है।
ध्यान दें: द्वितीय अपील सामान्यतः प्रथम अपील के निर्णय की तारीख या निर्णय अपेक्षित होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर की जाती है।
RTI आवेदन का नमूना
सेवा मे
लोक सुचना पदाधिकारी
खंड/प्रखंड, जिला, राज्य का नाम
(जैसे-सोनपुर, सारण, बिहार)
विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन
महाशय,
मांगे जाने वाली सूचना का विषय लिखें
(जैसे- मेरा राशन कार्ड संख्या 123456789 को रद्द कर दिया गया है इसके संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराई जाए)
1. मेरा राशन कार्ड रिजेक्ट करने का कारण बताए
2. रिजेक्ट करने से पहले क्या मुझे नोटिस दिया गया यदि हैं तो उस कागज की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाए जिसमे मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा नोटिस को रिसीव या प्राप्त करने का हस्ताक्षर हो, यदि नहीं तो नोटिस नहीं देने का कारण बताए।
3. किस नियम और अधिकार के तहत मेरा राशन कार्ड रद्द किया गया।
4. बिना नियम का पालन किये मेरा राशन कार्ड रद्द करने वाले उस अधिकारी या कर्मचारी का नाम, पदनाम बताए।
5. नियम को ताक पर रख कर मेरा राशन कार्ड रद्द करने वाले उस कर्मचारी के विरुद्ध कौन कौन सी करवाई किस नियम के तहत की जा सकती है एव किस अधिकारी द्वारा की जा सकती है उस अधिकारी का नाम एव पदनाम बताए
संलग्न
1. IPO के माध्यम से 10 रु का आवेदन शुल्क जमा की जा रही है
IPO No-
हस्ताक्षर
नाम
पता
मोबाइल नंबर
तिथि राज्यवार RTI पोर्टल
ऑनलाइन RTI आवेदन करने के लिए निचे दिये गए अपने राज्य का RTI पोर्टल चुनें।
| राज्य | RTI पोर्टल | किसके लिए |
| अरुणाचल प्रदेश | RTI पोर्टल | अरुणाचल प्रदेश सरकार के सभी विभागों में RTI |
| बिहार | RTI पोर्टल | बिहार सरकार के सभी विभागों में RTI |
| छत्तीसगढ़ | RTI पोर्टल | छत्तीसगढ़ सरकार के सभी विभागों में RTI |
| दिल्ली | RTI पोर्टल | दिल्ली सरकार के सभी विभागों में RTI |
| गोवा | RTI पोर्टल | गोवा सरकार के सभी विभागों में RTI |
| गुजरात | RTI पोर्टल | गुजरात सरकार के सभी विभागों में RTI |
| हरियाणा | RTI पोर्टल | हरियाणा सरकार के सभी विभागों में RTI |
| हिमाचल प्रदेश | RTI पोर्टल | हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी विभागों में RTI |
| कर्नाटक | RTI पोर्टल | कर्नाटक सरकार के सभी विभागों में RTI |
| केरल | RTI पोर्टल | केरल सरकार के सभी विभागों में RTI |
| मध्य प्रदेश | RTI पोर्टल | मध्य प्रदेश सरकार के सभी विभागों में RTI |
| महाराष्ट्र | RTI पोर्टल | महाराष्ट्र सरकार के सभी विभागों में RTI |
| मेघालय | RTI पोर्टल | मेघालय सरकार के सभी विभागों में RTI |
| मिजोरम | RTI पोर्टल | मिजोरम सरकार के सभी विभागों में RTI |
| ओडिशा | RTI पोर्टल | ओडिशा सरकार के सभी विभागों में RTI |
| पंजाब | RTI पोर्टल | पंजाब सरकार के सभी विभागों में RTI |
| राजस्थान | RTI पोर्टल | राजस्थान सरकार के सभी विभागों में RTI |
| तमिलनाडु | RTI पोर्टल | तमिलनाडु सरकार के सभी विभागों में RTI |
| तेलंगाना | RTI पोर्टल | तेलंगाना सरकार के सभी विभागों में RTI |
| त्रिपुरा | RTI पोर्टल | त्रिपुरा सरकार के सभी विभागों में RTI |
| उत्तर प्रदेश | RTI पोर्टल | उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों में RTI |
| उत्तराखंड | RTI पोर्टल | उत्तराखंड सरकार के सभी विभागों में RTI |
| चंडीगढ़ | RTI पोर्टल | चंडीगढ़ सरकार के सभी विभागों में RTI |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | RTI पोर्टल | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार के सभी विभागों में RTI |
| पुडुचेरी | RTI पोर्टल | पुडुचेरी सरकार के सभी विभागों में RTI |
| जम्मू और कश्मीर | RTI पोर्टल | जम्मू और कश्मीर सरकार के सभी विभागों में RTI |
| लद्दाख | RTI पोर्टल | लद्दाख सरकार के सभी विभागों में RTI |
किन-किन मामलों में RTI आवेदन किया जा सकता है?
RTI किसी भी ऐसे मामले में की जा सकती है जहाँ सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना प्राप्त करनी हो। उदाहरण के लिए—
- पहचान पत्र एवं प्रमाण-पत्र – राशन कार्ड, आधार, आय, जाति, निवास, जन्म प्रमाण पत्र आदि।
- सरकारी योजनाएँ – प्रधानमंत्री आवास योजना, PM किसान, पेंशन, मनरेगा, छात्रवृत्ति, उज्ज्वला आदि।
- बिजली, पानी एवं सार्वजनिक सुविधाएँ – बिजली बिल, सड़क, नाला, स्ट्रीट लाइट, पानी, अस्पताल आदि।
- भूमि एवं राजस्व – खसरा-खतौनी, जमाबंदी, दाखिल-खारिज, भूमि रिकॉर्ड आदि।
- भर्ती एवं शिक्षा – SSC, UPSC, रेलवे, शिक्षक भर्ती, विश्वविद्यालय आदि।
- शिकायत एवं प्रशासन – CPGRAMS, पुलिस, बैंक, EPFO, नगर निगम, पंचायत, FIR, GST आदि।
- नोट: उपरोक्त केवल उदाहरण हैं। यदि जानकारी किसी सरकारी विभाग के रिकॉर्ड में उपलब्ध है, तो आवश्यकता अनुसार RTI आवेदन किया जा सकता है
RTI आवेदन लिखने में सहायता चाहिए?
यदि आपको RTI आवेदन तैयार करने, सही प्रश्न लिखने या संबंधित विभाग के लिए आवेदन बनाने में सहायता चाहिए, तो आप हमसे WhatsApp पर संपर्क कर सकते हैं।
✅ RTI आवेदन ड्राफ्ट तैयार करने का शुल्क: ₹100
📱 WhatsApp: 8207719501
नोट: हम केवल RTI आवेदन तैयार करने में सहायता प्रदान करते हैं। सूचना उपलब्ध कराना या आवेदन का निर्णय संबंधित सरकारी विभाग का कार्य है।
RTI का क्या मतलब होता है?
राइट टू इनफार्मेशन होता है जिसे हिंदी मे सुचना का अधिकार कहा जाता है।
RTI कैसे लगाया जाता है?
RTI ऑनलाइन एव ऑफलाइन दोनों तरीका से लगाया जाता है।
RTI आवेदन लिखने का सही तरीका क्या है?
RTI आवेदन लिखने का सही तरीका यह है कि आवेदन संक्षिप्त, स्पष्ट और केवल सूचना मांगने वाला हो। उसमें शिकायत, आरोप, राय या तर्क लिखने के बजाय सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी की सुचना बिंदुवार मांगें।
RTI का आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
RTI आवेदन केवल सरकारी कार्यालय मे ही किया जा सकता है।
RTI करने में कितना पैसा लगता है? (RTI की फीस कितनी है?)
RTI का आवेदन शुल्क 10 रूपये है।
RTI के ₹10 आवेदन शुल्क का भुगतान कैसे करें?
यदि ऑनलाइन आवेदन कर रहे है तो ऑनलाइन भुगतान कर सकते है यदि ऑफलाइन आवेदन कर रहे है तो चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इंडियन पोस्टल आर्डर के माध्यम से जमा कर सकते है।
RTI का जवाब कितने दिनों में मिलता है?
नियमानुसार 30-45 दिनों के भीतर जबाब मिल जाना चाहिए।
अगर 30 दिनों में RTI का जवाब नहीं मिले तो क्या करें?
आप प्रथम अपील कर सकते है।
RTI में कौन-कौन सी जानकारी मांगी जा सकती है और कौन सी नहीं?
सरकारी कार्यालय, विभाग, योजना, आदेश, रिपोर्ट, दस्तावेज से जुडी जानकारी मांग सकते है। किसी व्यक्ति की निजी जानकारी, देश की सुरक्षा से जुड़े मामले, प्राइवेट कंपनी से जानकारी नहीं मांग सकते।
किन परिस्थितियों में RTI आवेदन खारिज किया जा सकता है?
यदि मांगी गई सूचना RTI अधिनियम की धारा 8 या 9 के तहत प्रतिबंधित हो, सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध न हो, आवेदन अस्पष्ट हो, किसी अधिकारी की राय/स्पष्टीकरण मांगा गया हो, या निर्धारित शुल्क (यदि लागू हो) जमा न किया गया हो, तो RTI आवेदन खारिज किया जा सकता है।
RTI में कितने पेज की जानकारी निःशुल्क मिलती है?
RTI मे निशुल्क पेज नहीं मिलता है, नियमानुसार प्रति पेज 2 रु देने होते है।
क्या RTI के माध्यम से शिकायत की जा सकती है?
नहीं, RTI से केवल जानकारी मांगी जा सकती है।
