राशन कार्ड की पात्रता रखने के बाद भी राशन कार्ड नहीं बन रहा है तो RTPS नियमानुसार प्रथम एवं द्वितीय अपील दायर करें, तथा बिहार लोक शिकायत के तहत शिकायत दर्ज कर अपना राशन कार्ड बनवा सकते है।
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राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा?
राशन कार्ड नहीं बनने के कई कारण हो सकते हैं। आवेदन करने के बाद सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका आवेदन किस स्थिति में है।
राशन कार्ड नहीं बनने के सामान्य कारण इस प्रकार हो सकते हैं—
- आवेदन लंबित होना
- दस्तावेजों में कमी या गलती होना
- दस्तावेजों का सत्यापन लंबित होना
- पात्रता पूरी नहीं होना
- आवेदन में गलत जानकारी दर्ज होना
- विभागीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होना
- आवेदन अस्वीकृत यानी Reject हो जाना
आवेदन की वास्तविक स्थिति जानने के बाद ही आगे की कार्रवाई करना बेहतर होता है।
नया राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्रता क्या है?
नया राशन कार्ड बनवाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका परिवार निर्धारित पात्रता को पूरा करता है।
बिहार राशन कार्ड की पात्रता समझने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें—
- क्या आपके परिवार के पास मोटर से चलने वाला तीन या चार पहिया वाहन है?
- क्या आपके परिवार के पास मशीन से चलने वाला तीन या चार पहिया कृषि उपकरण है?
- क्या आपके परिवार के नाम पंजीकृत गैर-कृषि व्यवसाय है?
- क्या परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय ₹10,000 से अधिक है?
- क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर (Income Tax) देता है?
- क्या परिवार का कोई सदस्य व्यवसायिक कर (Professional Tax) देता है?
- क्या आपके घर में पक्की दीवार और छत वाले 3 या उससे अधिक कमरे हैं?
- क्या आपके परिवार के पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित जमीन है?
- क्या आपके परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित जमीन है, जिसमें एक से अधिक फसल होती है?
- क्या आपके परिवार के पास सिंचाई के साधन वाली 7.5 एकड़ या उससे अधिक जमीन है?
- क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है?
यदि आवेदन लंबित है, तो उसकी स्थिति पता करें। यदि आवेदन Reject हो गया है, तो पहले अस्वीकृति का कारण जानें और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करें।
अपनी पात्रता कैसे समझें?
यदि सभी सवालों का जवाब “नहीं” है, तो आप राशन कार्ड की पात्रता रखते हैं।
यदि किसी सवाल का जवाब “हाँ” है, तो आप राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते।
महत्वपूर्ण: राशन कार्ड की पात्रता होने के बाद ही आवेदन करें। पात्रता पूरी नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।
नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं?
यदि आप राशन कार्ड की पात्रता रखते हैं, तो नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना होगा।
नया राशन कार्ड बनवाने के लिए RTPS नियम के तहत प्रपत्र “क” आवेदन पत्र भरकर संबंधित RTPS काउंटर पर जमा करें और आवेदन की रसीद अवश्य प्राप्त करें।
आवेदन कहाँ जमा करें?
राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट (RTPS) के तहत आप अपने प्रखंड (Block) में स्थापित RTPS काउंटर पर नया राशन कार्ड आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
आवेदन जमा करने के बाद आपको रसीद प्राप्त होगी, जिसमें आवेदन संख्या तथा सेवा प्रदान करने की तिथि अंकित रहती है।
RTPS नियम के तहत नया राशन कार्ड निर्धारित समय-सीमा अर्थात 30 दिनों के भीतर बनाने का प्रावधान है।
नया राशन कार्ड आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं?
नया राशन कार्ड आवेदन करने के लिए परिवार की महिला मुखिया से संबंधित दस्तावेज तैयार रखें।
आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं—
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- परिवार का संयुक्त फोटो
- मोबाइल नंबर
- प्रपत्र “क” PDF
आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की जानकारी सही है या नहीं, यह जांच लेना चाहिए।
आवेदन जमा करने के बाद क्या करें?
आवेदन जमा करने के बाद—
- आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें।
- आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
- सेवा प्रदान करने की तिथि नोट करें।
- आवेदन का स्टेटस देखते रहें।
- निर्धारित समय-सीमा का ध्यान रखें।
यदि आवेदन समय पर पूरा नहीं होता है, तो नियमानुसार आगे शिकायत या अपील की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
पात्रता होने के बाद भी राशन कार्ड आवेदन रिजेक्ट हो गया तो क्या करें?
यदि आप राशन कार्ड की पात्रता रखते हैं और फिर भी आपका आवेदन Reject हो गया है, तो सबसे पहले यह पता करें कि आवेदन किस कारण से अस्वीकृत किया गया है।
इसके बाद समस्या के अनुसार कार्रवाई करें।
| आवेदन लंबित होना | शिकायत करें |
| सत्यापन लंबित होना | शिकायत करें |
| विभागीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होना | शिकायत करें |
| ऑनलाइन आवेदन किया है | शिकायत करें |
| ऑफलाइन आवेदन किया है | शिकायत करें |
| RTPS काउंटर पर आवेदन किया है (सेवा प्रदान करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर) | प्रथम अपील करें |
| सेवा प्रदान करने की तिथि से 30 दिनों से अधिक समय बीत गया है | शिकायत करें |
30 दिनों के भीतर राशन कार्ड नहीं बना तो क्या करें?
यदि RTPS आवेदन की रसीद पर अंकित सेवा प्रदान करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड नहीं बनता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रथम अपील दायर करें।
प्रथम अपील कहाँ करें?
आप अनुमंडल कार्यालय (SDO Office) में स्थापित RTPS काउंटर पर प्रथम अपील दायर कर सकते हैं।
RTPS नियम के अनुसार प्रथम अपील पर सामान्यतः 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाती है।
RTPS प्रथम अपील आवेदन पत्र का प्रारूप
सेवा में,
अनुमंडल पदाधिकारी
सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार
RTPS कार्यालय, __________ अनुमंडल
विषय: RTPS नियम के तहत प्रथम अपील दायर करने के संबंध में।
महोदय,
मैं _____________________, पिता/पति _____________________, निवासी _____________________ का स्थायी निवासी हूं। मैंने _____________________ प्रखंड कार्यालय में स्थापित RTPS काउंटर पर नया राशन कार्ड बनाने हेतु आवेदन जमा किया था।
आवेदन संख्या: __________
आवेदन तिथि: __________
सेवा प्रदान करने की तिथि: __________
RTPS के नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर मेरा राशन कार्ड नहीं बनाया गया है, जिसके कारण आपके समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।
अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए राशन कार्ड बनाने की कृपा करें।
भवदीय
हस्ताक्षर: ______________
नाम: __________________
पता: __________________
मोबाइल नंबर: __________
दिनांक: _______________
प्रथम अपील के बाद भी राशन कार्ड नहीं बना तो क्या करें?
यदि आपने प्रथम अपील दायर कर दी है और उसके बाद भी आपका राशन कार्ड नहीं बना है, तो आगे द्वितीय अपील की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
द्वितीय अपील कहाँ करें?
आप जिला पदाधिकारी (DM) कार्यालय में स्थापित RTPS काउंटर पर द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।
द्वितीय अपील करते समय मूल आवेदन और प्रथम अपील से संबंधित सभी जानकारी साथ रखें।
द्वितीय अपील आवेदन पत्र का प्रारूप
सेवा में,
जिला पदाधिकारी
सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार
RTPS कार्यालय, जिला __________
विषय: RTPS अधिनियम के तहत द्वितीय अपील दायर करने के संबंध में।
महोदय,
मैं _____________________, पिता/पति _____________________, निवासी _____________________ का स्थायी निवासी हूं। मैंने नया राशन कार्ड बनाने हेतु _____________________ प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर आवेदन किया था।
आवेदन संख्या: __________
आवेदन तिथि: __________
सेवा प्रदान करने की तिथि: __________
निर्धारित समय-सीमा के भीतर राशन कार्ड नहीं बनने पर मैंने प्रथम अपील दायर की थी।
प्रथम अपील संख्या: __________
प्रथम अपील तिथि: __________
प्रथम अपील सेवा प्रदान करने की तिथि: __________
प्रथम अपील के बाद भी मेरा राशन कार्ड नहीं बनाया गया है। इसलिए आपके समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।
अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे मामले की सुनवाई कर उचित कार्रवाई करते हुए राशन कार्ड बनाने की कृपा करें तथा मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाए।
भवदीय
हस्ताक्षर: ______________
नाम: __________________
पता: __________________
मोबाइल नंबर: __________
दिनांक: _______________
निष्कर्ष
यदि आपका राशन कार्ड नहीं बन रहा है, तो केवल आवेदन करने के बाद इंतजार करते रहना जरूरी नहीं है। सबसे पहले आवेदन की स्थिति और समस्या का कारण पता करें।
यदि आप पात्र हैं, तो सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करें और आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें। RTPS के तहत निर्धारित समय-सीमा का ध्यान रखें। आवेदन लंबित रहने या समय-सीमा में राशन कार्ड नहीं बनने पर शिकायत या प्रथम अपील की प्रक्रिया अपनाएं। प्रथम अपील के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर नियमानुसार द्वितीय अपील की जा सकती है।
यदि आवेदन Reject हो गया है, तो सबसे पहले अस्वीकृति का कारण जानें और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई करें।
FAQ
2026 में बिहार में राशन कार्ड बनाने के लिए क्या‑क्या प्रूफ चाहिए?
Bihar Ration Card बनाने के लिए परिवार की महिला मुखिया के नाम से जाति, आवासीय प्रमाण, आय, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पारिवारिक एक साथ की फोटो चाहिए।
नया राशन कार्ड बनाने के लिए क्या करना होगा?
नया राशन कार्ड बनाने के लिए Bihar Ration Card Form K भरकर ब्लॉक कार्यालय में स्थापित RTPS काउंटर पर जमा कर रसीद लेना होगा।
राशन कार्ड बनाने के लिए कौन सा ऐप है?
राशन कार्ड बनाने के लिए ऐप नहीं होता है, बल्कि वेबसाइट smartpds.gov.in और फॉर्म होते हैं।
नया राशन कार्ड कितने दिनों में बन जाता है?
बिहार में RTPS के नियमानुसार नया राशन कार्ड 30 दिनों के भीतर बनाना होता है।
राशन कार्ड बनवाने के लिए वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?
बिहार सरकार के नियमानुसार नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आपकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
राशन कार्ड के लिए नए नियम क्या हैं?
बिहार में राशन कार्ड बनाने के लिए लोक सेवा का अधिकार अर्थात RTPS नियम है। इस नियम के तहत आवेदन करने के बाद आपका राशन कार्ड 30 दिनों के भीतर बनाना होता है।
राशन कार्ड बनाने के लिए कितनी जमीन चाहिए?
बिहार सरकार के नियमानुसार आपके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए।
पुराने राशन कार्ड को नया कैसे बनाएं?
पुराना राशन कार्ड नया नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन राशन कार्ड पासबुक को नया किया जा सकता है; इसके लिए अपने ब्लॉक में आवेदन दें।
राशन कार्ड बनवाने के लिए क्या करना पड़ता है
राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें; नहीं बनने पर प्रथम अपील या शिकायत करें।
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समस्या समाधान केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा
सेवा शुल्क:-
सलाह शुल्क – निःशुल्क
शिकायत पत्र तैयार करना – ₹100
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना – ₹100
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