बिहार लोक शिकायत निवारण कानून 2026: सरकारी काम करवाने का कानूनी हथियार

राशन कार्ड, आवास योजना, पेंशन, बिजली, नल-जल या अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं हो रहा? जानिए बिहार लोक शिकायत निवारण कानून के तहत शिकायत करने, सुनवाई और समाधान पाने की पूरी प्रक्रिया।

Table of Contents

बिहार लोक शिकायत निवारण कानून क्या है?

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 एक ऐसा कानून है जिसके तहत कोई भी नागरिक सरकारी विभाग, अधिकारी या योजना से संबंधित समस्या की शिकायत दर्ज कर सकता है और सरकार को निर्धारित प्रक्रिया एवं समय सीमा के तहत उसकी सुनवाई कर समाधान करना होता है।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कौन-कौन से कार्य नहीं होने पर शिकायत कर सकते हैं?

बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी जनकल्याणकारी योजनाओं या सेवाओं से संबंधित शिकायतें की जा सकती हैं, जैसे-

राशन कार्ड

नया राशन कार्डराशन कार्ड सुधारनाम जोड़ना/हटानाe-KYC
राशन नहीं मिलनाडीलर शिकायतमाप-तौल शिकायतडीलर द्वारा कम राशन देना

ग्रामीण विकास विभाग

प्रधानमंत्री आवास योजनामुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजनामनरेगाशौचालय योजना
जीविका समूहग्रामीण सड़कआवास किस्त भुगतानआवास सूची में नाम नहीं

पंचायती राज विभाग

गली निर्माणवार्ड सदस्य शिकायतपंचायत सचिव शिकायतपंचायत फंड में गड़बड़ी
नाली निर्माणमुखिया शिकायतग्राम सभासात निश्चय योजना

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

दाखिल खारिजभूमि रसीदभू-नक्शाअतिक्रमणसरकारी जमीन पर कब्जा
जमाबंदी सुधारएलपीसीपरिमार्जनभूमि विवादऑनलाइन म्यूटेशन

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED)

हर घर नल का जलपाइपलाइन खराबदूषित पानी
पानी नहीं आनाजल टंकीचापाकल मरम्मत

ऊर्जा विभाग

बिजली बिल सुधारनया कनेक्शनबिजली कटौती
स्मार्ट मीटरट्रांसफार्मर खराबमीटर बदलना

सड़क निर्माण विभाग

राज्य राजमार्गसड़क मरम्मत
पुल निर्माणगड्ढायुक्त सड़क शिकायत

कृषि विभाग

बीज अनुदानकृषि यंत्र अनुदानडीजल अनुदान
फसल क्षतिजैविक खेतीमिट्टी जांच

समाज कल्याण विभाग

वृद्धा पेंशनदिव्यांग पेंशनआंगनवाड़ी
विधवा पेंशनकन्या उत्थान योजनापोषण योजना

शिक्षा विभाग

छात्रवृत्तिपोशाक योजनाशिक्षक अनुपस्थित
साइकिल योजनाविद्यालय शिकायत

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत शिकायत कैसे करें?

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

माध्यमशिकायत करें
ऑफलाइनअनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय
ऑनलाइनhttps://lokshikayat.bihar.gov.in/
ईमेल आईडीinfo-Lokshikayat-bih@gov.in
टोल फ्री नंबर1800 345 6284

लोक शिकायत के तहत शिकायत करने पर कितने दिनों में समस्या का समाधान होता है?

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत शिकायत करने के बाद 60 दिनों के भीतर आपकी समस्या का समाधान किया जाना होता है।

लोक शिकायत के आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर क्या करें?

आदेश पारित होने के बाद यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील दायर कर सकते हैं।

प्रथम अपील के आदेश से भी संतुष्ट न होने पर क्या करें?

आप प्रथम अपील के आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।

लोक शिकायत करने के बाद क्या सुनवाई में जाना जरूरी होता है?

लोक शिकायत दर्ज करने के बाद यदि आप सुनवाई में जाते हैं, तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। इससे संबंधित अधिकारी आपकी समस्या को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और समाधान करने में सुविधा होती है। हालांकि, नियमानुसार सुनवाई में उपस्थित होना पूर्णतः अनिवार्य नहीं है।

बिहार लोक शिकायत में आवेदन या शिकायत कैसे लिखें?

नीचे दिए गए शिकायत प्रारूप का उपयोग आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत करने के लिए कर सकते हैं।
शिकायत प्रारूप

सेवा में,
       अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी
                  (अनुमंडल कार्यालय का पता)
विषय :- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत आवेदन।
महोदय,
(नीचे अपनी समस्या संक्षेप में लिखें)
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अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त मामले की सुनवाई कर मेरी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की कृपा करें।
भवदीय
हस्ताक्षर : __________
नाम : __________
पता : __________
मोबाइल नंबर : __________
दिनांक : __________

बिहार लोक शिकायत में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?

बिहार लोक शिकायत में ऑनलाइन शिकायत करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया इस प्रकार है—

  • गूगल पर लिखें lokshikayat.bihar.gov.in
  • लोक शिकायत के लिंक पर क्लिक कर पेज पर जाए

नया परिवाद दर्ज करें पर क्लिक करें

  • अपना मोबाईल नंबर डाले
  • कैपचा कोड लिखें
  • Generate OTP पर क्लिक करें
  • मोबाइल का SMS बॉक्स चेक करें
  • OTP नहीं जाने पर Resend OTP पर क्लिक करें
  • 6 अंको का OTP डाले
  • Submit पर क्लिक करें

परिवादी का विवरण

  • शिकायतकर्ता का नाम लिखें
  • पिता/पति का नाम लिखें
  • लिंग का नाम चयन करें

परिवादी का स्थाई पता

  • पता (पूरा पता लिखें)
  • शहर/गाँव का नाम लिखें
  • डाकघर का नाम लिखें
  • राज्य का चुनाव मे बिहार चुने
  • जिला (ड्राप डाउन कर अपने जिला का नाम चयन करें)
  • अनुमंडल (ड्राप डाउन कर अपने अनुमंडल का नाम चयन करें)
  • प्रखंड/अंचल (ड्राप डाउन कर अपने प्रखंड/अंचल कार्यलय का नाम चयन करें
  • थाना का नाम लिखें
  • पिन कोड लिखें

शिकायत का विवरण

  • लिखें या चयन करें-चयन करें रहने दें
  • विभाग-अपनी समस्या अनुसार सही विभाग का चयन करें
  • राहत या लाभ-ड्राप डाउन कर अपनी समस्या से सम्बंधित चयन करें
  • पदाधिकारी का पदनाम जिससे परिवाद सम्बंधित हो-ड्राप डाउन कर अपनी समस्या से सम्बंधि अधिकारी का पदनाम का चयन करें
  • कार्यालय-ड्राप डाउन कर कार्यालय का पता का चयन करें
  • परिवाद का संक्षिप्त विवरण-अपनी समस्या को संक्षिप्त या शॉर्ट मे लिखें
  • बाकि ऑप्सन वैसे ही रहने दें
  • सबसे निचे कैप्चा कोड लिखें
  • Preview And Submit पर क्लिक करें
  • सबसे निचे Save and continue पर क्लिक करें
  • दस्तावेज को अपलोड करें
  • अनन्य संख्या/शिकायत संख्या को कॉपी कर सुरक्षित रखे
  • Type of Document मे ड्राप डाउन कर चयन करें जैसे – शिकायत से सम्बंधित सुनवाई से सम्बंधित
  • Choose File पर क्लिक कर डोकॉमेंट अपलोड करें
  • upload पर क्लिक कर डोकॉमेंट अपलोड करें
  • Final Submit पर क्लिक करें
  • अपने सफलतापूर्वक अपनी शिकायत दर्ज कर दी 
  • आपके मोबाईल SMS बॉक्स मे शिकायत संख्या का SMS भेजा जा चूका है

बिहार लोक शिकायत का स्टेटस कैसे चेक करें

  • गूगल पर सर्च करें lokshikayat.bihar.gov.in
  • गूगल खुलने पर पहला लिंक पर क्लिक करें होम पेज पर जाए
  • परिवाद/अपील/ पूंरिक्षण की स्थिति जाने के ठीक निचे अपनी शिकायत संख्या या अनन्य संख्या लिखें कैपचा कोड लिखें
  • खोजे पर क्लिक करें
  • अपना शिकायत की स्टेटस देखे

यदि आपको शिकायत पत्र लिखने या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में परेशानी हो रही है, तो समस्या समाधान केंद्र आपकी सहायता कर सकता है। हम न्यूनतम सेवा शुल्क पर शिकायत पत्र तैयार करने एवं ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

सेवा शुल्क

  • शिकायत पत्र तैयार करना – ₹100
  • ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना – ₹100

शिकायत, समस्या या जानकारी के लिए WhatsApp करें- 8207719501

FAQ

बिहार में ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज की जा सकती है?

टोल फ्री नंबर-18003456284, ईमेल आईडी-info-Lokshikayat-bih@gov.in तथा लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।

शिकायत करने का सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है?

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है।

ऑनलाइन शिकायत करने के लिए कौन-सा नंबर डायल करें?

18003456284 पर कॉल करके शिकायत कैसे करें

बिहार मुख्यमंत्री से शिकायत कैसे करें?

मुख्यमंत्री को सीधे शिकायत करने के बजाय बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत करना अधिक प्रभावी तरीका है।