सरकारी विभाग में काम नहीं हो रहा है? जानें शिकायत कैसे करें, शिकायत कहाँ करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, शिकायत आवेदन फॉर्मेट, राज्यवार जन शिकायत पोर्टल और RTI की पूरी जानकारी।
शिकायत क्या है?
शिकायत (Complaint) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी सरकारी विभाग, बैंक, बिजली, पानी, सड़क, राशन, पेंशन, आवास, पुलिस या अन्य संस्था द्वारा अपना अधिकार, सेवा या लाभ समय पर न मिलने, गलत कार्य होने या लापरवाही होने पर संबंधित अधिकारी के समक्ष अपनी समस्या लिखित या ऑनलाइन दर्ज कराता है। शिकायत का उद्देश्य समस्या का समाधान कराना और संबंधित विभाग से उचित कार्रवाई करवाना होता है।
उदाहरण: यदि राशन नहीं मिल रहा है, पेंशन बंद हो गई है, बिजली बिल गलत आया है, सड़क खराब है या सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
सरकारी कर्मचारी काम ना करे तो शिकायत कहाँ करें
आपकी समस्या किस विभाग से संबंधित है, उसी विभाग के सक्षम अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए। शिकायत ऑनलाइन, ऑफलाइन, हेल्पलाइन, ईमेल या जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है।
उदाहरण के लिए—
- राशन कार्ड – खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
- पेंशन – समाज कल्याण विभाग
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण विकास/नगर विकास विभाग
- बिजली – संबंधित बिजली वितरण कंपनी
- पानी, सड़क, नाला, स्ट्रीट लाइट – ग्राम पंचायत, नगर निकाय या संबंधित विभाग
- सरकारी अस्पताल – स्वास्थ्य विभाग
- पुलिस से संबंधित समस्या – संबंधित थाना या पुलिस विभाग
- बैंक से संबंधित समस्या – संबंधित बैंक, बैंक का नोडल अधिकारी, बैंकिंग लोकपाल (यदि आवश्यक हो)
ऑनलाइन शिकायत
यदि आपके राज्य का अलग जन शिकायत पोर्टल उपलब्ध नहीं है या आपकी शिकायत केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय से संबंधित है, तो आप केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं
आपकी समस्या राज्य सरकार के किसी विभाग (जैसे राशन कार्ड, पेंशन, आवास, बिजली, सड़क, नाला, अस्पताल आदि) से संबंधित है, तो अपने राज्य के आधिकारिक जन शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। नीचे अपने राज्य का चयन करें और संबंधित पोर्टल पर जाएँ। अधिकांश राज्यों के अपने अलग जन शिकायत पोर्टल उपलब्ध हैं।
राज्यवार ऑनलाइन जन शिकायत पोर्टल
| राज्य | शिकायत पोर्टल | किन मामलों में शिकायत कर सकते हैं |
| केंद्र सरकार | शिकायत करें | राज्य सरकार के सभी विभाग एवं नागरिक सेवाएँ, केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग, केंद्रीय योजनाएँ एवं सेवाएँ |
| उत्तर प्रदेश | शिकायत करें | राज्य सरकार के सभी विभाग, सरकारी योजनाएँ, सरकारी कर्मचारी, राशन कार्ड, पेंशन, आवास, बिजली, पानी, सड़क, पुलिस, राजस्व, नगर निकाय आदि |
| बिहार | शिकायत करें | राज्य सरकार के सभी विभाग, सरकारी योजनाएँ, सरकारी सेवाएँ, सरकारी कर्मचारियों से संबंधित शिकायतें |
| मध्य प्रदेश | शिकायत करें | राज्य सरकार के सभी विभाग, योजनाएँ एवं सरकारी सेवाएँ |
| राजस्थान | शिकायत करें | राज्य सरकार के सभी विभाग एवं योजनाएँ |
| पंजाब | शिकायत करें | राज्य सरकार के सभी विभाग एवं नागरिक सेवाएँ |
| गुजरात | शिकायत करें | राज्य सरकार के सभी विभाग एवं जन शिकायतें |
| छत्तीसगढ़ | शिकायत करें | राज्य सरकार के सभी विभाग एवं योजनाएँ |
| उत्तराखंड | शिकायत करें | राज्य सरकार के सभी विभाग एवं योजनाएँ |
| केरल | शिकायत करें | राज्य सरकार के सभी विभाग एवं जन शिकायतें |
| त्रिपुरा | शिकायत करें | राज्य सरकार के सभी विभाग एवं योजनाएँ |
| असम | शिकायत करें | राज्य सरकार के सभी विभाग एवं योजनाएँ |
ऑफलाइन शिकायत कैसे करें?
यदि किसी कारणवश आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो संबंधित विभाग के कार्यालय में लिखित आवेदन देकर ऑफलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
ऑफलाइन शिकायत दर्ज करने की सामान्य प्रक्रिया:
- अपनी समस्या का स्पष्ट विवरण लिखें।
- अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- संबंधित दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
- आवेदन संबंधित अधिकारी या कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन प्राप्त होने की रसीद (Receiving) या डायरी नंबर अवश्य लें।
- भविष्य में शिकायत की प्रगति जानने के लिए इस रसीद को सुरक्षित रखें।
महत्वपूर्ण: शिकायत जमा करते समय हमेशा आवेदन की एक प्रति और प्राप्ति रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। यही आगे अपील या RTI में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण होती है।
शिकायत फॉर्मेट
इस फॉर्मेट को ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत करने मे उपयोग किया जा सकता है।
सेवा में,
श्रीमान/श्रीमती ............................................................
(पद का नाम)
............................................................
(विभाग/कार्यालय का नाम)
विषय: ............................................................ के संबंध में शिकायत।
महोदय/महोदया,
सविनय निवेदन है कि मैं ........................................ (अपना नाम), पिता/पति ........................................, ग्राम/मोहल्ला ........................................, वार्ड संख्या ........................................, पंचायत/नगर पंचायत/नगर निगम ........................................, पोस्ट ........................................, प्रखंड/तहसील ........................................, थाना ........................................, जिला ........................................, राज्य ........................................, पिन कोड ........................................ का निवासी/निवासिनी हूँ।
मेरी समस्या यह है कि ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरी शिकायत पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए मेरी समस्या का शीघ्र समाधान करने की कृपा करें।
संलग्नक: ............................................................................................................................
दिनांक: ____ / ____ / ______
स्थान: _______________________
भवदीय,
(हस्ताक्षर)
नाम: _______________________
मोबाइल नंबर: _______________________शिकायत के साथ कौन-कौन से दस्तावेज़ लगाएँ?
- आधार कार्ड (यदि आवश्यक हो)
- संबंधित योजना या सेवा से जुड़े दस्तावेज़
- आवेदन संख्या/उपभोक्ता संख्या (यदि हो)
- समस्या से संबंधित प्रमाण (फोटो, बिल, रसीद, पत्र आदि)
शिकायत पर कार्रवाई न हो तो?
- यदि निर्धारित समय में आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो आप:
- संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी के पास शिकायत करें।
- जन शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
- आवश्यकता होने पर सूचना का अधिकार (RTI) के माध्यम से कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करें।
- RTI आवेदन कैसे करें इसकी पूरी जानकारी यहाँ पढ़े RTI LINK
क्या RTI करने से शिकायत पर कार्रवाई होगी?
RTI (सूचना का अधिकार) का उद्देश्य सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त करना है, न कि सीधे किसी अधिकारी को कार्रवाई करने का आदेश देना।
यदि आपने किसी विभाग में शिकायत दर्ज की है और लंबे समय तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आप RTI आवेदन देकर अपनी शिकायत की दैनिक प्रगति रिपोर्ट (Daily Progress Report), संबंधित अधिकारी का नाम, अब तक की गई कार्रवाई तथा देरी का कारण पूछ सकते हैं।
जब संबंधित अधिकारी को RTI के तहत इन प्रश्नों का लिखित उत्तर देना होता है, तो कई मामलों में लंबित शिकायतों पर कार्रवाई तेज हो जाती है, क्योंकि विभाग को अपनी कार्यवाही का रिकॉर्ड प्रस्तुत करना पड़ता है।
इसलिए, यदि शिकायत पर लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो RTI के माध्यम से उसकी प्रगति की जानकारी माँगना एक प्रभावी और कानूनी तरीका हो सकता है।
FAQ
सरकारी कर्मचारी काम नहीं करे तो शिकायत कहाँ करें?
यदि कोई सरकारी कर्मचारी आपका कार्य बिना उचित कारण के नहीं कर रहा है, तो पहले संबंधित विभाग के अधिकारी से शिकायत करें। समाधान न मिलने पर राज्य के जन शिकायत पोर्टल या केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
शिकायत करने के बाद भी कोई करवाई नहीं होती है तो क्या करें
अपने आवेदन पर पर एक RTI दायर कर अभी तक की दैनिक प्रगति रिपोर्ट मांगे।
शिकायत का समाधान कितने दिनों में होना चाहिए?
समय-सीमा विभाग और राज्य के नियमों पर निर्भर करती है। यदि निर्धारित समय में समाधान नहीं होता है, तो उच्च अधिकारी के पास शिकायत या अपील की जा सकती है। केंद्र सरकार के PG PORTAL के नियमानुसार 21 दिनों मे समस्या का समाधान होना चाहिए
RTI से शिकायत का समाधान हो सकता है?
RTI सीधे कार्रवाई नहीं कराती, लेकिन इससे आप शिकायत की वर्तमान स्थिति, संबंधित अधिकारी का नाम, देरी का कारण और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
क्या किसी भी सरकारी विभाग के खिलाफ शिकायत की जा सकती है?
हाँ। यदि किसी सरकारी विभाग, सरकारी कर्मचारी या सरकारी योजना से संबंधित समस्या है, तो संबंधित विभाग या जन शिकायत पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है।
शिकायत की स्थिति (Status) कैसे देखें?
ऑनलाइन शिकायत करने के बाद प्राप्त शिकायत संख्या (Grievance Number) से संबंधित पोर्टल पर जाकर शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है।
सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो कहाँ शिकायत करें?
सबसे पहले संबंधित विभाग में शिकायत करें। समाधान न मिलने पर अपने राज्य के जन शिकायत पोर्टल या आवश्यकता होने पर केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
क्या एक ही समस्या के लिए दोबारा शिकायत कर सकते हैं?
यदि पहले की शिकायत का समाधान नहीं हुआ है या उचित कार्रवाई नहीं हुई है, तो आप उच्च अधिकारी के पास पुनः शिकायत या अपील कर सकते हैं।
शिकायत करने में परेशानी हो रही है?
यदि आपको शिकायत दर्ज करने, सही पोर्टल चुनने, आवेदन लिखने या प्रक्रिया समझने में कोई समस्या आ रही है, तो समस्या समाधान केंद्र आपकी सहायता कर सकता है। हम आपको सही विभाग, सही शिकायत प्रक्रिया और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
- आवेदन, शिकायत दर्ज करने का शुल्क: ₹100
- WhatsApp: 8207719501